शेखपुराएक घंटा पहले
शेखपुरा में जानलेवा हमला मामले में 4 को जेल
शेखपुरा में बुधवार को जिला न्यायालय के एडीजे तृतीय संजय सिंह ने जानलेवा हमले के एक 12 साल पुराने मामले में चार लोगो को दोषी पाते हुए जेल की सजा सुनाई है। सभी आरोपियों को कोर्ट द्वारा तीन तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी गई है।
न्यायालय ने इन चारों पर पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी देने का आदेश दिया। सजा पाने वाले चारो जिले के बरबीघा प्रखंड अंतर्गत केवटी ओपी क्षेत्र के बभनिमा गाव के संजय यादव, अनिल यादव, राजो यादव तथा श्रवण यादव हैं।
19 जनवरी को इन चारो को दोषी करार दिए जाने बाद न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया था। इस सम्बन्ध में अभियोजन नेतृत्व करने वाले अपर लोक अभियोजक मो तस्नीमुद्दीन ने बताया कि 15 मई 2011 को बरबीघा प्रखंड क्षेत्र के केवटी ओपी क्षेत्र के वभनिमा गांव में आपसी विवाद में एक पक्ष के लोगों ने लाठी और डंडों और धारदार हथियार से कातिलाना हमला बोलकर गांव के ही योगेन्द्र यादव, नगीना यादव आदि को मारपीट कर अधमरा कर दिया था।
न्यायिक कार्रवाई समाप्त होने के बाद इन चारो को दोषी पाया गया था। घटना के दौरान बदमाशों ने कई का हाथ पैर तोड़ डाला था। इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए बुधवार को न्यायालय में कड़ी सुरक्षा के बीच प्रस्तुत किया गया।