गोपालगंज6 घंटे पहले
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अनुमंडल स्तरीय सतर्कता व अनुश्रवण समिति की बैठक करते अधिकारी।
- अनुमंडल स्तरीय सतर्कता व अनुश्रवण समिति की बैठक कर एसडीओ ने दिया दिशा निर्देश
सदर अनुमंडल पदाधिकारी डॉ प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित अनुमंडल स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिनियम के तहत पीड़ितों को राहत, मुआवजा की विस्तृत जानकारी हेतु आम लोगों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्णय लिया गया। साथ ही पीड़ितों को मुआवजा दिलाने हेतु उचित कार्रवाई भी सभी स्तरों पर करने का निर्देश दिया। विगत 3 माह में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सभी थानों में दर्ज 75 कांडों में पीड़ित, आश्रित को नियमानुसार ससमय मुआवजा दिए जाने पर समिति सदस्यों द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। साथ ही कई कांडों में पीड़ित,वादी द्वारा मुआवजा की प्रथम किस्त प्राप्त हो जाने के बाद कांड में सुलह कर लेने को लेकर समिति के सदस्यों द्वारा चिंता व्यक्त की गई तथा विशेष लोक अभियोजक (अत्याचार निवारण) को ऐसे व्यक्तियों को चिह्नित कर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
यात्रा भत्ता एवं जीवन यापन भत्ता देने पर बल: पीड़ितों को अधिनियम के तहत मुआवजा की द्वितीय किस्त हेतु ससमय आरोप पत्र तथा कांड के जख्मियों का जख्म प्रतिवेदन जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने सभी थानाध्यक्षों को दिया गया। यादवपुर थाना कांड संख्या 270/22 में आश्रित द्रोपति देवी को पेंशन जारी रखने के लिए थानाध्यक्ष यादवपुर से लाभुक का जीवन प्रमाणीकरण संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त कर कार्रवाई करने की बात कही गई। अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त अधिनियम के तहत कांड में गवाही के लिए आए 18 व्यक्तियों को नियम 11(1) के तहत यात्रा भत्ता एवं जीवन यापन भत्ता प्रदान किया गया है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा विशेष लोक अभियोजक एवं सभी थानाध्यक्षों को इस नियम के तहत शत-प्रतिशत गवाहों को लाभ दिलाने हेतु विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया गया।