मुजफ्फरपुरएक घंटा पहले
- कॉपी लिंक

सांकेतिक फोटो।
नियम विरुद्ध जिले में कार्य करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर प्रशासन अब सख्त कार्रवाई करेगा। बिहार जमाकर्ता के हित के संरक्षण अधिनियम-2002 का उल्लंघन करने वालाें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर डिटेल नहीं उपलब्ध कराने पर एफआईआर की जाएगी।
डीएम प्रणव कुमार ने जिले में कार्यरत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का स्थल निरीक्षण करने के साथ उनका सत्यापन करने का निर्देश दिया।
कलेक्ट्रेट सभागार में सहारा इंडिया समेत अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ डीएम ने विशेष बैठक की। इस दाैरान उन्होंने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रतिनिधियों को हिदायत दी।
उन्हाेंने कहा, नियमों को ताक पर रखकर कार्य करने वाली नन बैंकिंग कंपनियाें के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि जिले में किसी तरह की वित्तीय, बैंकिंग कार्य गतिविधि शुरू करने से पहले डीएम कार्यालय में कंपनी के बारे में विस्तृत सूचना दें।
उन्होंने प्रभारी अधिकारी बैंकिंग शाखा को निर्देश दिया कि जिन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अभी तक डिटेल उपलब्ध नहीं कराई है, उन्हें नोटिस देते हुए उनके विरुद्ध एक लाख पेनाल्टी वसूलने की कार्रवाई करें। उन्होंने सभी कंपनियों काे कारोबार, निबंधन लाइसेंस, अनुमति की जानकारी एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बीडीओ व थानाध्यक्ष काे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को चिह्नित कर अभी तक सत्यापन नहीं कराने पर स्पष्टीकरण पूछने काे कहा।
डीएम ने कहा-निरीक्षण कर शीघ्र प्रतिवेदन समर्पित करें
स्वर्ण इंडिया मल्टी को-ऑपरेटिव सोसाइटी प्राइवेट लिमि. एवं कोलकाता वियर इंडस्ट्रीज को स्थलीय निरीक्षण अब तक पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) सह सक्षम प्राधिकार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस पर डीएम ने निर्देश दिया कि स्थलीय निरीक्षण कर शीघ्र प्रतिवेदन समर्पित करें। बैठक में प्रभारी पदाधिकारी बैंकिंग शाखा सहला मुस्तफा एवं जिला जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह थे।