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- POCSO Court In Bhagalpur Sentenced In Rape Case, Life Imprisonment And Fine Of Two And A Half Lakhs To The Accused Of Raping A Minor
भागलपुर39 मिनट पहले
आरोपी को जेल ले जाती पुलिस।
भागलपुर में नाबालिग से रेप व हत्या के प्रयास मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिले के कजरैली थाना क्षेत्र में 22 मार्च 2018 को एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म किया गया था, साथ ही हत्या की नीयत से उसके गले पर गरासे से हमला किया गया था। हमले के बाद आरोपी फरार हो गया था। पीड़िता के परिजनों ने मामला थाने में दर्ज कराया था। जिसे सजा के बिंदु पर रखा गया था। मंगलवार को ढाई लाख रुपया अर्थ दंड व आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पन्ना लाल के कोर्ट में चल रही थी।
कजरैली के ही रहने वाले युवक ने किया था दुष्कर्म
नाबालिग से दुष्कर्म कजरैली के ही नीलेश व एक नाबालिग लड़के को आरोपी बनाया गया था। नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया था। वहीं नीलेश चार साल से फरार चल रहा था। न्यायालय के दबाव व कुर्की जब्ती जारी होने के बाद वो पकड़ में आया था। उसके बाद 20 मार्च 2022 को नीलेश पर आरोप सिद्ध हुआ था। सजा के बिंदु पर रखा गया था। जिसके बाद मंगलवार को विशेष पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश पन्नालाल की अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है।
अर्थदंड के साथ मिली है सजा
सरकार की ओर से बहस में शामिल पीपी शंकर जयकिशन मण्डल ने बताया कि नीलेश पर धारा 363, 365, 307 पॉक्सो की धारा 6 के तहत सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही ढाई लाख का जुर्माना लगाया है। वहीं सरकार पीड़िता को दस लाख मुआवजा राशि भी देगी।