मुजफ्फरपुर31 मिनट पहले
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हाईकाेर्ट फाइल फोटो।
बहुचर्चित आई हॉस्पिटल कांड काे लेकर बुधवार काे हाईकाेर्ट में सुनवाई हुई। इसमें स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख (डायरेक्टर इन चीफ) व सिविल सर्जन निर्धारित समय में हाईकाेर्ट से हलफनामा मांगने के बावजूद नहीं दायर कर सके।
हाईकाेर्ट ने इस पर सख्त नाराजगी जताते हुए डायरेक्टर इन चीफ व सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल ने दोनों अधिकारियों को तीन सप्ताह के अंदर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। इसके पूर्व में हुई सुनवाई में न्यायपीठ में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को उक्त मामले में गठित उच्चस्तरीय कमेटी की जांच रिपोर्ट चार सप्ताह में दायर करने का निर्देश दिया था।
बिहार सिविल सोसायटी ने दायर की थी याचिका
मोतियाबिंद ऑपरेशन के दौरान आई हाॅस्पिटल में 16 लाेगाें की आंख की रोशनी छीन जाने के मामले में बिहार सिविल सोसायटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर पाराशर, मुकेश कुमार एवं संत कुमार की तरफ से संयुक्त रूप से जनहित याचिका दायर की गई थी। अधिवक्ता विजय कुमार सिंह ने हाईकाेर्ट में पक्ष रखते हुए जिम्मेदार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह किया था।