रोहतास42 मिनट पहले
रोहतास जिले में 10 वर्षीया पांचवीं की छात्रा के अपहरण एवं दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में सोमवार को रोहतास व्यवहार न्यायालय ने दोषी को 7 साल कारावास की सजा सुनाई है। मामले में 15 माह बाद फैसला आया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम रामजी यादव की अदालत ने मामले में दोषी पाए एकमात्र अभियुक्त एजाज आलम 30 हजार अर्थदंड सहित अधिकतम 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
दोषी एजाज आलम जिले के चेनारी थाना क्षेत्र के भरंदुआ का रहने वाला है। मामले की जानकारी देते हुए अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक शाहिना कमर ने बताया कि उक्त मामला चेनारी थाना क्षेत्र का है जहां आरोपी ने 23 अक्टूबर 2021की सुबह 5वीं क्लास की 10 वर्षीया नाबालिग छात्रा का स्थानीय चेनारी बाजार स्थित पैराडाइज विद्यालय के पास से अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को पाक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई है।
दो वरीष्ठ अधिवक्ताओं का निधन
जिला व्यवहार न्यायालय स्थित रोहतास जिला विधिज्ञ संघ में सोमवार को दो अधिवक्ताओ हरेंद्र चौधरी एवं नागेंद्र प्रसाद के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर संघ भवन के सेंट्रल हाॅल में दोपहर डेढ बजे से आयोजित उक्त शोकसभा की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार ने किया।
इस मौके पर उपस्थित अधिवक्ताओ ने मृत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर मध्यांतर के बाद अपने आप को न्यायिक कार्यो से विरत रखा।बताते चले की अधिवक्ता हरेंद्र चौधरी की हृदय गति रूकने के कारण 21 जनवरी 2023 को संध्या 4.00 बजे निधन हो गया। वे साल 1974 में संघ के सदस्य बने थे। वहीं अधिवक्ता नागेंद्र प्रसाद का निधन 22 जनवरी 2023 को रात्रि 11.00 बजे हो गया वे साल 1984 में संघ से सदस्य के रूप में जुङे थे